पीएम CARES for Children योजना: COVID-19 से गुज़रे माता-पिता के बच्चों के लिए संपूर्ण देखभाल और सहायता : PM CARES for Children Scheme: Complete care and support for children of parents who have passed away from COVID-19
👉कार्यक्रम के बारे में:-
पीएम CARES फंड की एक उप-योजना, जिसमें वो बच्चे शामिल हैं जिनके माता-पिता दोनों COVID-19 महामारी के कारण गुज़र गए हैं। महिला और बच्चों के विकास मंत्रालय, पीएम CARES for Children योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ मिलकर किया जा रहा है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य COVID-19 के कारण अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों को समग्र देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना में इन बच्चों को स्वस्थ, शिक्षित, और स्वावलंबी बनाने के लिए वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा सहायता, और अन्य संसाधन प्रदान किए जाते हैं।
👉पात्रता:-
आवेदकों को नीचे दिए गए मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
1. आवेदकों की आयु उनके माता-पिता की मौत की तारीख पर 18 वर्ष से कम होनी चाहिए.
2. आवेदकों को 11 मार्च 2020 से शुरू होकर COVID-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता/कानूनी अभिभावक/गोद लेनेवाले माता-पिता/जीवित अभिभावक को खो चुका होना चाहिए।
👉लाभ:-
इस योजना के तहत बच्चे निम्नलिखित लाभ प्राप्त करेंगे:
1. बच्चे या उनके पालक को एक लाख रुपये की एक बार में वित्तीय सहायता दी जाएगी। बच्चा इस धन का किसी भी उद्देश्य, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल या दैनिक खर्च के लिए उपयोग कर सकता है।
2. बच्चे को पांच वर्षों के लिए 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान की जाएगी। इस बीमा से अस्पताल में भर्ती, सर्जरी और अन्य चिकित्सा खर्च को कवर किया जाएगा।
3. बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए वर्षिक 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति बच्चे कक्षा 12 पूरा करने तक प्रदान की जाएगी।
4. यदि बच्चा अपने तुरंत परिवार के साथ नहीं रह रहा है, तो उन्हें आवास और खानपान की सहायता प्रदान की जाएगी। इस सहायता को बच्चे की 18 वर्ष की आयु तक दी जाएगी।
5. अगर बच्चा उच्च शिक्षा पर जाना चाहता है, तो उन्हें उच्च शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता छात्रवृत्ति या शैक्षिक ऋण के रूप में हो सकती है।
6. यदि बच्चे को किसी विशेष देखभाल या ध्यान की आवश्यकता होती है, तो उन्हें पुनर्वास समर्थन प्रदान किया जाएगा। यह समर्थन परामर्श, प्रशिक्षण, या प्लेसमेंट सहायता के रूप में हो सकता है।
👉दस्तावेज़:-
1. माता-पिता की मौत का प्रमाणपत्र
2. बच्चे की आयु का प्रमाण
3. बच्चे के औपचारिक माता-पिता के साथ संबंध का प्रमाण
4. परिवार की आय का प्रमाण
5. बच्चा कल्याण समिति (CWC) से एक बयान
👉आवेदन कैसे करें?
आवेदकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र प्राप्त करने और आगे की प्रक्रिया के लिए जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय सहित स्थानीय प्राधिकृतियों से जुड़ें।
यदि आवेदक अपने प्रश्नों को सबसे क़रीबी जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो यह बेहतर होगा।
👉आवेदन की अंतिम तिथि - हमेशा चालू
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